जयपुर से बड़ी खबर
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पंचायती राज संस्थाओं की मिटिंग मे स्वयं महिला जनप्रतिनिधी होगी उपस्थित ।
पंचायती राज संस्थाओं की मिटिंग मे स्वयं महिला जनप्रतिनिधी होगी उपस्थित ।
जयपुर पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश ।
महिला जनप्रतिनिधि की जगह पति या अन्य जानकार द्वारा महिला जनप्रतिनिधि का कार्य करने पर सख्त कारवाई के निर्देश । यदि किसी पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा व्यवहार पाया जाता है तो संबंधित महिला चेयरपर्सन / ऑफिस बैरियर के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत की जाएगी कार्यवाही । साथ ही इस व्यवहार में सहयोग देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए के नियमों के तहत की जाएगी कार्यवाही ।
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